–15 वर्षीय किशोरी का कराया जा रहा था विवाह
(प्रमोद शर्मा)
हापुड। लोगों की सतर्कता के कारण रविवार को एक बालिका वधू बनने से बच गई। सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ ए०एच०टी०यू० की संयुक्त टीम ने बाल विवाह रुकवा कर बालिका को वधू बनने से बचाया है।
मिली जानकारी अनुसार अपर जिलाधिकारी हापुड़ एवं 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन हेड क्वाटर लखनऊ से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में एक बाल विवाह की सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई की सामाजिक कार्यकर्ता हुमा चौधरी, चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर जीतू, थाना एएचटीयू टीम एवं थाना बाबूगढ़ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उक्त विवाह की तैयारियां चल रही थी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बारात रविवार को दिन में आने वाली है। विवाह के संबंध में टीम द्वारा बालिका के पिता से विवाह संबंधित जानकारी ली गई। बालिका के परिवार से बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो बालिका के परिवार द्वारा बालिका की आयु संबंधी कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। वहीं जानकारी करने पर यह भी पता चला कि बालिका का पूर्व पोस्को एक्ट के अंतर्गत थाना बाबूगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। जिसमें बालिका नाबालिग है। बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष है जोकि विवाह हेतु योग्य नहीं है। टीम के द्वारा बालिका के पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए इसके दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। संयुक्त टीम के द्वारा उक्त बाल विवाह को रुकबाते हुए बालिका को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति हापुड़ के समझ प्रस्तुत किया गया।

Author: The Hindustan Times
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