-अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम द्वारा जनपद कासगंज में 22 जनवरी 2025 तक के लिये धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने के लिये समस्त नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों सहित जनपद कासगंज की संपूर्ण सीमा में दण् प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिये निषेधाज्ञायें पारित की गई हैं। किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही लाइसेंसी अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। अनुमति के बाद भी किसी भी समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में निर्धारित डेसीबल से अधिक पर डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। धारा 144 के अंतर्गत जारी समस्त निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाये, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कराई जायेगी।

Author: Akshit Agarwal
सीनियर एडिटर