बुलंदशहर। बुलन्दशहर न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ( न्यायालय एडीजे,एफटीसी- द्वितीय बुलन्दशहर) द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए स्पीडी ट्रायल कर साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व इक्यावन हज़ार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त आबिद पुत्र मौहम्मद निवासी अडौली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम अडौली में अपनी माँ के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी।

Author: Akshit Agarwal
सीनियर एडिटर