कासगंज: जनपद में निजी पौधशालाओं के द्वारा फल, फूल, एवं शोभाकार पौधे उत्पादन बिक्रय किए जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति एवं सम्पर्क करके पौधशालाओं के पंजीकरण कराने हेतु कई बार अवगत भी कराया गया परन्तु अभी तक किसी भी निजी पौधशाला संचालक के द्वारा कोई भी पंजीकरण की कार्यवाही नहीं की है। पंजीकृत पौधशाला स्वामी भी अपना नवीनीकरण कराएं। आपका पंजीकरण नवीनीकरण न कराने की वजह से अवैध हो जायेगा। जिला उद्यान अधिकारी रविचन्द्र जयसवार ने बताया कि जनहित गारंटी पोर्टल पर इन अभिलेखों के साथ मिट्टी स्वास्थ प्रमाण पत्र, अद्यतन खतौनी एवं खसरा मूलरुप, सहखातेदार की स्थिति में 61 ख हिस्सा प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, नोटरी शपथ पत्र मूल रुप, ऑनलाइन फीस जमा करने की रसीद, सरकारी संस्थानों से पौधो की खरीद की रसीद, ब्लू प्रिट पौधशाला का नजरी नक्शा क्षेत्र मात्र पौधों को संख्या सिंचाई साधन का चिन्हाकन किया जाए।जिला उद्यान अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के स्तर से निरीक्षण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराते हुए पंजीकरण की कार्यवाही करें। पंजीकरण न कराये जाने की स्थिति में पौधशाला अधिनियम 1976 के अनुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए वाध्य होना पडे़गा इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Author: Akshit Agarwal
सीनियर एडिटर