कासगंज: प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान योजना प्रारम्भ की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है। उन्हें फैमिली आई०डी० पोर्टल के माध्यम से फैमिली आई०डी० उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड की संख्या ही फैमिली आई०डी० होगी तथा जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वह पोर्टल के माध्यम से फैमिली आई०डी० के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैमिली आई०डी० के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नये प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन के साथ फैमिली आई०डी० का उपयोग अनिवार्य किया जायेगा। फैमिली आई०डी० मल्टी-परपज कार्ड के रूप में काम करेंगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी प्रमाण-पत्र के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
फैमिली आई०डी० को राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 12 अंकों का यूनिक नम्बर जारी किया जायेगा, जिसमें परिवार का सम्पूर्ण विवरण होगा। जनपद में विभिन्न पेंशन (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग) के 7697 लाभार्थी एवं पी०एम० किसान योजना के 34702 लाभार्थी जिनकी फैमिली आई०डी० नहीं बनी है। इन लाभार्थियों को फैमिली आई०डी० प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा, जिससे उनकी फैमिली आई०डी० बन सके।
फैमिली आई०डी० आवेदन के लिए आधार नम्बर होगा अनिवार्य – फैमिली आई०डी० के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार नम्बर होना जरूरी है। इसके साथ ही उनका आधार नम्बर किसी मोबाइल नम्बर से लिंक होना भी अनिवार्य है, ताकि परिवार सभी सदस्यों का मोबाइल नम्बर ओ०टी०पी० के माध्यम से सत्यापित हो सके।
कैसे करें फैमिली आई०डी० के लिए आवेदन
आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन फैमिली आई०डी० पोर्टल पर दिये गये रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से करना होगा। आवेदक अपने नाम व मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओ०टी०पी० व कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा। यदि परिवार के पास पूर्व से राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आई०डी० पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लॉगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आई०डी० उपलब्ध है। आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक करके अपना फैमिली आई०डी० प्रिन्ट डाउलोड कर सकते है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम सचिव के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन उपजिलाधिकारी के द्वारा लेखपाल के माध्यम से किया जायेगा।

Author: Akshit Agarwal
सीनियर एडिटर