स्याना। महिला आबकारी निरीक्षक ने शराब की दुकान संचालक पर निरीक्षण के दौरान अभद्रता करने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए दुकान संचालक सहित दो नामजद व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एससीएसटी का मुकदमा दर्ज कराया है। स्याना महिला आबकारी निरीक्षक नीरज राजौरिया ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि बीते बुधवार को पीड़िता अपने स्टाफ के साथ ई लाटरी से आवंटित शराब की दुकानों का निरीक्षण कर रही थी। निरीक्षण के दौरान कंपोजिट दुकान क संचालक विपिन कुमार शर्मा निर्धारित स्थान से हटाकर अवैध रूप से दुकान का संचालन कर रहे थे। पीड़िता ने दुकान संचालक को नियमों का पालन करने के लिए कहा तो दुकान संचालक विपिन कुमार शर्मा व मनोज कुमार शर्मा तथा दो अज्ञात लोगों ने पीड़िता व पीड़िता के स्टाफ को बलपूर्वक निरीक्षण करने से रोक दिया व पीड़िता महिला निरीक्षक व स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नौकरी से निकलवाने तथा जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में भी आरोपी आबकारी निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं। सीओ प्रखर पांडेय ने कहा कि एसएसपी के आदेश पर बीएनएस की धारा 121(1), 132, 352, 351(3), 74 व एससीएसटी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वही, आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Author: The Hindustan Times
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