बुलन्दशहर। न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह (न्यायालय एडीजे – 04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू पंडित को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कि अभियुक्त पप्पू पंडित पुत्र चन्दू शर्मा निवासी ग्राम धमेड़ा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-1995 में वादी राकेश पुत्र स्व0 फतेह सिंह निवासी ग्राम माकड़ी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के पिता की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24 अगस्त 1995 को थाना स्याना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

Author: The Hindustan Times
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