स्याना। न्याय आपके द्वार योजना के तहत बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के तत्वावधान में तहसील क्षेत्र के गांव मनिया टिकरी में ग्रामीण न्यायालय स्याना द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सचल न्यायालय का आयोजन किया गया। सचल न्यायालय में ग्रामीण न्यायालय स्याना के न्यायिक अधिकारी संजय कुमार द्वारा कुल आठ वादों में से तीन वादों का आपसी सहमति व पांच वादों का आर्थिक दंड का निपटाए गए। मौके पर मानव तस्करी, एससी/ एसटी कानून, पेयजल की समस्या, नशा उन्मूलन ,अनाथ बच्चों को सरकारी सहायता, बुजुर्ग मां-बाप का भरण पोषण ,समाज में गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, गरीबी उन्मूलन, राशन व सरकारी योजना का लाभ मानसिक रूप से विक्षिप्त मानव तस्करी, सड़क हादसा, साइबर अपराध, मजदूरों का समय से मजदूरी भुगतान का अधिकार सहित अन्य के संबंध में कानूनी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम करना कानूनी अपराध है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है। शिविर में उपस्थित लोगों के बीच नियम कानून और उनके अधिकार को बताते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से देता है तो उसकी सूचना गुप्त रखते हुए मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नायब तहसीलदार रतन बर्नवाल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप कुमार, सचिव अजीत सिरोही, मनोज त्यागी व राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।

Author: The Hindustan Times
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